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रेलवे के नए नियम लागू: टिकट कैंसिलेशन सख्त, बोर्डिंग प्वाइंट बदलना हुआ आसान

-रेलवे के नए नियम लागू: टिकट कैंसिलेशन सख्त, बोर्डिंग प्वाइंट बदलना हुआ आसान

नई दिल्ली:नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई अहम नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इन नए प्रावधानों का सीधा असर यात्रियों की यात्रा योजना, खर्च और सुविधा पर पड़ने वाला है।
सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिलेशन को लेकर किया गया है। अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। यानी अब आखिरी समय में टिकट कैंसिल करना महंगा पड़ सकता है।
नए नियमों के अनुसार:
ट्रेन के प्रस्थान से 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड मिलेगा।
24 से 72 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% राशि काटी जाएगी।


72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक तय शुल्क कटेगा।
लेकिन अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम समय बचा है, तो किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा।
रेलवे का कहना है कि इस सख्ती का मकसद अंतिम समय की अफरातफरी को कम करना और खाली सीटों को जरूरतमंद यात्रियों को समय पर उपलब्ध कराना है।
वहीं, यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा चार्ट तैयार होने तक ही सीमित थी।
इस नए नियम का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जो एक ही शहर के अलग-अलग स्टेशनों से यात्रा करते हैं या आखिरी समय में अपना प्लान बदलते हैं। अब बिना टिकट कैंसिल किए ही बोर्डिंग स्टेशन बदलना आसान होगा और सीट भी सुरक्षित रहेगी।
कुल मिलाकर, रेलवे के ये नए नियम अनुशासन और सुविधा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हैं—जहां लापरवाही पर सख्ती है, वहीं जरूरत पड़ने पर यात्रियों को ज्यादा लचीलापन भी दिया गया है।