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IRCTC होटल घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश

-IRCTC होटल घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली। IRCTC होटल घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में हुई।
अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ पद के दुरुपयोग और अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल की मजबूत आशंका दिखाई देती है। अदालत ने उस पटना की जमीन का भी उल्लेख किया, जो कथित तौर पर 2005 से 2014 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके प्रभाव और कथित लेनदेन से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी थी।
मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे अधिकारियों की मदद से रांची और पुरी स्थित IRCTC होटलों के संचालन के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। आरोपों के मुताबिक, होटल का लीज हासिल करने वाले निजी होटल संचालकों ने बाद में पटना की एक जमीन सरला गुप्ता नाम की महिला को हस्तांतरित की। सरला गुप्ता को लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया गया है।


जांच एजेंसियों के अनुसार, बाद में सरला गुप्ता ने कथित तौर पर इस जमीन से जुड़े शेयर बेहद कम कीमत पर राबड़ी देवी को हस्तांतरित किए। इसी कथित लेनदेन को जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़कर जांच की है।
विशेष अदालत ने मामले में कुल नौ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है, जबकि सात अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अदालत में आरोपों की औपचारिक फ्रेमिंग 3 अक्टूबर को की जाएगी।
हालांकि, अदालत की मौखिक टिप्पणियां और आरोप तय करने का आदेश मुकदमे के इस चरण से संबंधित हैं। इन्हें आरोपियों की दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। मामले में अंतिम दोष या निर्दोषता का फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के बाद होगा।