-बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति: मुजफ्फरपुर में 56 लाभुकों को मिली 8.82 लाख की सब्सिडी, महिलाओं की भागीदारी बराबर
मुजफ्फरपुर: बिहार सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत मुजफ्फरपुर में अब तक 88 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 58 आवेदनों को स्वीकृति मिली है, जबकि 56 वाहन मालिकों को कुल 8.82 लाख रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। खास बात यह है कि सब्सिडी पाने वालों में 28 महिलाएं और 28 पुरुष शामिल हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में महिलाओं की भागीदारी भी सामने आई है।
जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य प्रदूषण कम करने के साथ हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र लाभुकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा ने बताया कि चयनित लाभुकों को निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है।
योजना के तहत जिले की तीन महिलाओं ने अपने नाम पर इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। इन तीनों को एक-एक लाख रुपये की सब्सिडी मिली है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिला लाभुकों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। सब्सिडी पाने वाले लाभुकों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होना योजना की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।
जिला परिवहन कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार, मुजफ्फरपुर में प्राप्त 88 आवेदनों में से 58 को स्वीकृति दी गई है। इनमें 56 लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है। वहीं, दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण 10 आवेदन रद्द किए गए हैं, जबकि 20 आवेदन अभी जांच के स्तर पर लंबित हैं। योजना के तहत सब्सिडी वितरण के लिए जिले को 9.70 लाख रुपये का आवंटन मिला है। डीटीओ ने बताया कि इच्छुक वाहन मालिक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है, ताकि त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत न हो।

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर यानी रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए वाहन की खरीद 15 मई 2026 या उसके बाद की होनी चाहिए। साथ ही वाहन पूरी तरह बैटरी से संचालित यानी 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होना चाहिए। निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार ही लाभ दिया जाएगा।
पूरे बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए अब तक 1029 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 77 आवेदनों को स्वीकृति मिली है, जबकि 910 आवेदन जांच के स्तर पर लंबित हैं। वहीं, 42 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। भुगतान के मामले में मुजफ्फरपुर में अब तक 56 लाभुकों को सब्सिडी दी जा चुकी है।
उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए आवेदन आए हैं। समस्तीपुर में 38, सीतामढ़ी में 124, शिवहर में 10, वैशाली में 29, मधुबनी में 12, मोतिहारी में 27 और दरभंगा में 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन जिलों में अब तक सब्सिडी का भुगतान नहीं हुआ है। पटना में भी 187 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो जांच के स्तर पर लंबित हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट से लोगों को आर्थिक राहत मिलने के साथ पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, दस्तावेज और आवेदन से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।











