-DSPE एक्ट में गिरफ्तारी से छूट का प्रावधान रद्द करने का 2014 का फैसला पूर्वव्यापी तारीख से होगा प्रभावी: SC
नई दिल्ली।एजेंसी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस पर सुनवाई शुरू की कि क्या गिरफ्तारी से छूट देने वाले प्रावधान को रद्द करने का संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षित अधिकारों के मद्देनजर पिछली तारीख से प्रभाव पड़ेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2014 में लिया गया फैसला जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। जिस प्रावधान में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करता था। वह अब पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।















