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दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप: नवविवाहिता ने पति, सास और रेलवे कर्मी ससुर पर दर्ज कराई FIR

-दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप: नवविवाहिता ने पति, सास और रेलवे कर्मी ससुर पर दर्ज कराई FIR

मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता ने शादी के कुछ ही महीनों बाद पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति, सास और रेलवे में दारोगा के पद पर कार्यरत ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी शादी फरवरी 2025 में राजस्थान में पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई थी। उसके अनुसार, शादी में परिजनों ने करीब पांच लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, पांच लाख रुपये नकद तथा अन्य व्यवस्थाओं पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च किए थे।
महिला का आरोप है कि शादी के बाद गुजरात के राजकोट स्थित ससुराल पहुंचने पर शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद पति, सास और ससुर ने मायके से अतिरिक्त 10 लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसे जलाकर या जहर देकर मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे पर्याप्त भोजन तक नहीं दिया जाता था।
आवेदन में महिला ने ससुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि अकेले मिलने पर ससुर गलत नीयत से अमानवीय व्यवहार करते थे। वहीं सास द्वारा गाली-गलौज करने और एक बार गुस्से में उसके चेहरे पर गर्म चाय फेंकने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता का दावा है कि मारपीट के बाद उसे बेहोश कर उसका वीडियो बनाया जाता था, ताकि उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित किया जा सके।
महिला के अनुसार, अक्टूबर 2025 में ससुराल वालों ने उसके सभी गहने अपने कब्जे में ले लिए और उसे अहमदाबाद से अकेले विमान में बैठाकर मायके भेज दिया। इसके बाद जून 2026 में जब वह अपने परिजनों के साथ राजकोट स्थित ससुराल समझौते के उद्देश्य से पहुंची, तो आरोपियों ने धक्का-मुक्की कर सभी को घर से बाहर निकाल दिया और बिहार आकर जान से मारने की धमकी दी।
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।