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तुरकौलिया के चर्चित विवेक सिंह हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास

चंपारण की खबर::

-तुरकौलिया के चर्चित विवेक सिंह हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास

मोतिहारी/ राजन द्विवेदी ।

उन्नीसवीं अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने भूमि विवाद को लेकर गोली मार कर हत्या मामले में नामजद पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास व दो अभियुक्त को एक-एक लाख रूपये तथा हत्या सहित आमर्स एक्ट में दोषी अभियुक्त को एक लाख पांच हजार रूपये अथंदंड की सजा सुनाये। सजा तुरकौलिया स्कूल चौक निवासी धर्मनाथ सिंह के पुत्र ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बृजकिशोर सिंह व उसके पोते गोलू कुमार उर्फ अनिकेत कुमार तथा राहुल कुमार को हुई। मामले में तुरकौलिया थाना के मंझार निवासी श्रीभगवान सिंह के पुत्र शैलेश कुमार ने तुरकौलिया थाना कांड संख्या- 296/2021 दर्ज कराते हुए बृजकिशोर सिंह सहित चार को नामजद किया था। परंतु अनुसंधानकर्ता ने पर्यवेक्षण के बाद तीन के विरूद्ध ही न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने कहा था कि 7 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 9.30 बजे वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने दरवाजे पर था। तभी उसके पटीदार नामजद अभियुक्तगण उसके घर के पिछवाड़े आकर सूचक के परिजन को गाली देने लगे। तब उसका भाई विवेक कुमार अन्य परिजनों के साथ घर के पिछवाड़े गया और गाली देने से मना किया।

इस पर ब्रजकिशोर सिंह के आदेश पर गोलू ने अपने हाथ में लिए नलकटुआ से उसके भाई विवेक कुमार को सीने में गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजन विवेक को सदर अस्पताल लाये,जहां ईलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। सत्रवाद संख्या-368/2021 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने आठ गवाहों को न्यायायल में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता डा0 नरेंद्र देव ने अपनी जोरदार दलीलें पेश की थी। न्यायाधीश ने सत्रवाद विचारण के बाद विगत 17 दिसंबर को नामजद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। दोषी कारार होने के समय अभियुक्त राहुल कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं था। तब न्यायाधीश ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया था कि अभियुक्त राहुल को न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायाधीश ने सजा की विंदू पर सुनवाई करते हुए धारा 341,302 भादवि व 27 आमर्स एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाये।