-हाजीपुर में किशोरी का अपहरण कर की थी शादी, आरोपी को 3 साल की सजा; कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
हाजीपुर।सम्वाददाता।
किशोरी से जबरदस्ती शादी करने के मामले में एक युवक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। फैसला विशेष न्यायाधीश जीवनलाल ने दिया है। सजा के साथ युवक पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जंदाहा थाना क्षेत्र के महिपुरा गांव निवासी अविनाश कुमार सहित चार लोगों के खिलाफ शादी की नियत से अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता की मां ने 12 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस की ओर से 11 मार्च 2023 को अविनाश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में 27 मार्च 2023 को संज्ञान लिया एवं 29 मार्च को आरोप तय किया गया।

विशेष लोक अभियोजक के कराए गए नौ साक्षियों के परीक्षण के बाद 27 जुलाई को अविनाश कुमार को दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित अविनाश कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया गया है।
















