चंपारण की खबर::
-पांच वर्ष पूर्व युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
ग्यारहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने एक किशोर की मारपीट कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा चिरैया थाना के दिपही शेख टोली निवासी स्व0 अब्दुल मजीद के पुत्र मुंतजीर आलम को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक मो0 इस्लाम के पिता खुर्शीद आलम ने चिरैया थाना कांड संख्या-272/2018 दर्ज कराते हुए मुंतजीर आलम को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि 16 जुलाई 2018 की रात्रि वे दरवाजे पर थे।

उसी दौरान पड़ोसी मुंतजीर आलम ने मेरे पुत्र मो0 इस्लाम 14 वर्ष को गुटखा लाने के लिए दुकान पर भेजा। देर होने पर वे समझे कि उसका पुत्र अपने चाचा के घर चला गया है और वहीं सो जाएगा। रात होने के कारण मैं तथा मेरे परिवार के लोग सोने चले गए। रात्रि करीब दो बजे भोर में खेत में पैंपिंग सेट से पानी पटाने के लिए वे अपनी पत्नी एवम भाई के साथ खेत पर जा रहा था तो सड़क पर देखा कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है। जिसे देखा तो वह उसका पुत्र मो0 इस्लाम था, जिसकी मारपीट कर तथा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने पर न्यायालय ने 25 अक्टूबर 2018 को धारा 302 भादवि में संज्ञान लिया तथा अभियुक्त के विरुद्ध 10 दिसंबर 2018 को आरोप गठित कर दी। सत्रवाद संख्या-756/2018 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक नुरुदीन अंसारी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।













