-नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म व दो लाख रुपये वसूली के आरोप से युवक बरी
मुजफ्फरपुर। नशीली दवा खिलाकर महिला को बेहोश करने, उसके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये वसूलने के मामले में अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 ने पीयर थाना क्षेत्र के करैला गांव निवासी राहुल कुमार को मामले में बरी करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

अदालत में आरोपित की ओर से अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रखने में असमर्थता जताए जाने के बाद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल राम बाबू सिंह और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल जीशान अहमद ने पैरवी की। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल कुमार को आरोपों से बरी कर दिया।












