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तिरहुत स्नातक-शिक्षक निर्वाचन: अभ्यर्थियों को दी गई चुनावी नियमों की जानकारी

-तिरहुत स्नातक-शिक्षक निर्वाचन: अभ्यर्थियों को दी गई चुनावी नियमों की जानकारी

मुजफ्फरपुर। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्वाची पदाधिकारी सह तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने और निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रशिक्षण में मतदान, चुनाव प्रचार, वाहनों के उपयोग, विधि-व्यवस्था, मीडिया निगरानी, मतगणना और अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों को बताया गया कि जनसभा, रैली और जुलूस के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। घर-घर चुनाव प्रचार में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अधिकतम पांच लोगों को जाने की अनुमति होगी।

आयुक्त ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी के प्रशासनिक भवन में मतगणना होगी। चार जिलों के मतपेटियों के लिए भी यहीं स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा प्रमंडलीय शिकायत केंद्र का नंबर 0621-2213962 जारी किया गया है।