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जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े युवती की हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

-जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े युवती की हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

मंडला ।संवाददाता।

वर्ष 2020 में जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े एक युवती की हत्या करने वाले आरोपित दीपक वासनिक को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 5500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 29 जून 2020 की है। जिला पंचायत कार्यालय में छिंदवाड़ा निवासी दीपक वासनिक पिता श्याम वासनिक, उम्र 26 वर्ष, धारदार हथियार लेकर प्रवेश किया और जिला पंचायत के फोटोकॉपी कक्ष में पहुंचकर वहां काम कर रही युवती दुर्गा मरावी के सिर और हाथ पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।
गौरतलब है कि उसके हमले से बचने के लिए घायल दुर्गा मरावी जिला पंचायत कार्यालय के एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती रही। अंततः स्टेनो के कमरे में बेहोश हो गई। आरोपित दीपक वासनिक यह सोच कर कमरे से बाहर निकल गया कि दुर्गा की मौत हो गई। पुलिस को इस बात की जानकारी मिलने पर घेराबंदी की और युवक को घटनास्थल के नजदीक से गिरफ्तार किया गया। घायल दुर्गा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।


मामले की संपूर्ण विवेचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपित दीपक वासनिक को आयुध अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास एवं कुल ₹5500 के अर्थदंड से दंडित किया।