-चाकू से गोदकर हत्या मामले में एक को उम्रकैद, 55 हजार का जुर्माना
मोतिहारी।कोटवा के युवक रूपम पासवान की चाकू गोदकर हत्या मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने दोषी आलोक पासवान पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वाला आलोक पासवान कोटवा थाना के जसौली पट्टी वार्ड-9 निवासी फुरदेली पासवान का पुत्र है।

मामला 5 जून 2023 की रात का है। जसौली वार्ड-4 निवासी अनीश पासवान ने कोटवा थाना में कांड संख्या 219/2023 दर्ज कराया था। इसमें आलोक समेत पांच लोगों को नामजद किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार अनीश के पिता साधु पासवान और भाई रूपम गोसाईबारी में शादी समारोह में गए थे, जहां आरोपियों ने गाली-गलौज और हत्या की धमकी दी। सूचना पर अनीश घर से निकला तो नहर बांध के पास आरोपियों ने रूपम पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी और पिता साधु को घायल कर दिया।
पुलिस ने आलोक को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। सत्र वाद 05/2024 के ट्रायल में विशेष लोक अभियोजक रवि प्रकाश ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने IPC की धारा 302 और 324 के तहत दोषी करार दिया। साक्ष्यों के अनुसार घटना का कारण मृतक द्वारा अभियुक्त को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेना बताया गया।
न्यायाधीश ने मृतक के माता-पिता को पीड़ित मानते हुए मुआवजे के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का निर्देश दिया।












