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दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

चंपारण की खबर::

-दहेज हत्या मामले में पति को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।

तेरहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर ने दहेज हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाए। सजा रामगढवा थाना के विशंभरपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम उर्फ फूलबाबू को हुई। मामले में मुजफ्फरपुर मिठनपुरा के कन्हौली डीह निवासी मोहम्मद अली अकबर ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या -6/2013 दर्ज कराते मृतक अफसाना खातून के पति मोo इस्लाम उर्फ फूलबाबू, सास हसीना खातून सहित परिवार के आधा दर्जन लोगों को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि दामाद सहित नामजद सभी लोग दहेज में एक लाख रूपए की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर वे लोग उसकी पुत्री को मारपीट कर घर से भगा दिए।

इसको लेकर मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर हुआ था। बाद में पंचों के कहने पर समझौता हुआ और उसकी पुत्री अपने ससुराल गई। परंतु नामजद लोगों का रवैया नहीं बदला और 14 जनवरी 2013 को उसकी पुत्री को जला कर हत्या कर दिए। सत्रवाद संख्या-207/2019 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक तारीकुल आजम ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारण के बाद मोहम्मद इस्लाम को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। वहीं साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्त आरोप से बरी कर दिए गए।