चंपारण की खबर::
-हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। सजा राजेपुर थाना के मधुआहा निवासी बिकाऊ ऊर्फ जोरकटवा , मोहम्मद अहमद तथा मोहम्मद अख्तर को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक शमशाद आलम के पिता मोहमद आलम ने राजेपुर थाना कांड संख्या -46/2022 दर्ज कराते हुए अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 17 फरवरी 2022 की संध्या उसके सिलाई दुकान पर उसका पुत्र शमशाद था। रात्रि में उसे कुछ युवक बुला कर कहीं ले गाए। दूसरे दिन राजेपुर में ही वीरान पड़े एक बोरिंग के हौज में शमशाद का क्षत विक्षिप्त शव पुलिस ने बरामद की। पुलिस अनुसंधान के दौरान स्थानीय निवासी मोहम्मद इशतेयाक के घर की तलाशी पुलिस ने ली। जहां से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, खून सना कपड़ा, शमशाद का लॉकेट सिकड़ी बरामद की। साथ ही अनुसंधान में हत्या की गुत्थी सुलझती चली गई।

हत्या का कारण पुलिस ने बिकाऊ के शाली के साथ शमशाद का प्रेम प्रसंग बताया। जिसमें नामजद तीन आरोपियों के साथ हत्या में स्थानीय किशोर गुंजेश व मो. इश्तियाक की संलिप्तता भी उजागर हुई। युक्त दोनों किशोर का विचारण किशोर न्यायालय में चल रहा है। सत्रवाद विचारण वाद संख्या -652/2022 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारण के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।












