-नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के मामले में स्कूल संचालक को तीन साल की सजा
मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने निजी स्कूल संचालक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी विवेक कुमार उर्फ विक्की उर्फ विवेक राज पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूती से दलीलें पेश कीं। अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए अदालत में कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी स्कूल संचालक को सजा सुनाई।

मामले में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 मई 2026 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई और साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 19 अप्रैल 2026 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का परिवार मूल रूप से सरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में सदर थाना क्षेत्र में रह रहा है। प्राथमिकी में बताया गया था कि 18 अप्रैल की शाम करीब चार बजे छात्रा स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने परिजनों को बताया था कि स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वह करीब एक घंटे में वापस लौट आएगी।
देर शाम तक छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद मामले की जानकारी सामने आई और इसके बाद सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अदालत के फैसले के बाद पॉक्सो कानून के तहत नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में सख्त कार्रवाई का संदेश गया है। न्यायालय ने दोषी को निर्धारित सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है।














