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BNS की धारा में कथित छेड़छाड़ पर बड़ा एक्शन,थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी निलंबित

-BNS की धारा में कथित छेड़छाड़ पर बड़ा एक्शन,थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी निलंबित

मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस महकमे में नियमों से कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक धारा में कथित बदलाव किए जाने के आरोप में मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना की थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर की गई है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
जानकारी के अनुसार, पानापुर करियात थाना से जुड़े एक मामले में वादी द्वारा पुलिस मुख्यालय को शिकायत भेजी गई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान थाना प्रभारी के आचरण को प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना गया, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया।


जांच प्रतिवेदन में यह सामने आया कि संबंधित कांड में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अंकित एक धारा को काटकर उसमें बदलाव किया गया और उसके नीचे दोबारा लघु हस्ताक्षर किए गए। जांच अधिकारियों ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता और संदिग्ध आचरण माना।
डीजीपी के निर्देश और जांच रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सेवा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है।
इस कार्रवाई को बिहार पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि केस डायरी, एफआईआर या कानूनी धाराओं में किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता या छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस महकमे में पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी।