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निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, प्रमंडलीय आयुक्त ने दी अहम जानकारी

-निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, प्रमंडलीय आयुक्त ने दी अहम जानकारी

मुजफ्फरपुर। प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न जिलों के निजी विद्यालयों में बिहार राज्य शुल्क विनियमन अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त श्री गिरिवर दयाल सिंह ने आयुक्त कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

प्रेसवार्ता के दौरान आयुक्त ने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिनियम के तहत विद्यालयों को निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली या अनधिकृत शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने बताया कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर विवादों के समाधान पर भी बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार लगातार निगरानी कर रही है, ताकि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े।