-12 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी मामले में दो सगे भाई दोषी
-पॉक्सो कोर्ट 9 सितंबर को सुनाएगा सजा
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सुनील कुमार और उसके भाई संजीत कुमार को दोषी माना। वहीं, आरोपित दोनों भाइयों के माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। दोषियों की सजा के बिंदु पर आगामी 9 सितंबर को सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष कुल छह गवाह पेश किए। पुलिस के विवेचक ने जांच पूरी करने के बाद चारों आरोपितों के खिलाफ 19 जून 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार दिया।

बताया गया कि घटना 27 अगस्त 2025 की है। पीड़िता एक दुकान के पास सोई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान सुनील कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के मौसा ने 5 सितंबर 2025 को बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि घटना की शिकायत जब आरोपितों के परिजनों से की गई तो उन्होंने पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद घर में घुसकर भी हमला किया गया, जिसमें पीड़िता पक्ष की एक पुत्री घायल हो गई थी।
अब अदालत द्वारा दोनों भाइयों को दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सजा पर फैसला 9 सितंबर को होगा। मामले में दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत कितनी सजा दी जाएगी, यह अदालत की अगली सुनवाई में तय होगा।












