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राजापाकर में राशन वितरण की नई व्यवस्था: तीन अलग-अलग बार में मिलेगा खाद्यान्न

-राजापाकर में राशन वितरण की नई व्यवस्था: तीन अलग-अलग बार में मिलेगा खाद्यान्न

-लाभुकों को मई, जून और जुलाई-अगस्त का राशन मिलेगा

राजापाकर प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभुकों को मई, जून, जुलाई और अगस्त माह का खाद्यान्न क्रमशः तीन बार में वितरित किया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुश्री निहारिका ने जानकारी देते हुए बताया कि मई और जून माह का राशन लाभुकों को मई के अंत तक प्राप्त हो जाएगा, जबकि जुलाई-अगस्त के राशन का वितरण भी शीघ्र किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों ने अभी तक मई 2025 माह का राशन नहीं लिया है, वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के पास जाकर पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन प्राप्त कर सकते हैं।
मई माह का राशन लेने के बाद लाभुक दूसरी बार में जून 2025 का राशन भी उसी प्रक्रिया से प्राप्त कर सकेंगे।

जिन लाभुकों ने पहले ही मई माह का राशन प्राप्त कर लिया है, वे 22 मई 2025 से जून माह का राशन भी उठाव कर सकते हैं। वितरण प्रक्रिया 31 मई 2025 तक चलेगी।

इसके अतिरिक्त, जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए राशन का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है ताकि लाभुकों को समय पर खाद्यान्न मिल सके।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे इस योजना की जानकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभुक राशन से वंचित न रहे।

महत्वपूर्ण बिंदु:

राशन वितरण तीन बार में किया जाएगा।

मई और जून का राशन मई महीने में ही मिलेगा।

22 मई से जून माह का राशन वितरण शुरू।

बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य।

जुलाई और अगस्त का वितरण भी जल्द।

अंतिम तिथि: 31 मई 2025।

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