बिहार में गाड़ियों के पॉल्यूशन चालान में बड़ी कटौती
-अब बाइक, ऑटो, कार पर यह फाइन लगेगा
संवाददाता। पटना।
बिहार में अब प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के चालान में कटौती की गई है। नीतीश सरकार ने अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए अलग-अलग चालान राशि तय की है। राज्य परिवहन विभाग ने इस बारे में एक नोटिस जारी किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए ऐसा किया गया है। पहले सभी गाड़ियों के लिए प्रदूषण का चालान 10 हजार रुपये था, जिसे घटाकर अब 1000 रुपये तक कर दिया गया है। यह नियम नोटिस जारी होने के पांच दिन बाद से लागू हो जाएगा

परिवहन सचिव ने बताया कि इस फैसले से गाड़ी मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) अपडेट कराने का समय मिलेगा। इससे वे अपनी गाड़ियों को प्रदूषण नियमों के हिसाब से ठीक करवा सकेंगे। इससे उन्हें बार-बार चालान से भी बचाव होगा। परिवहन सचिव ने सभी गाड़ी मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपनी गाड़ियों का पीयूसी अपडेट करवा लें।
केंद्रीय मोटरवाहन नियमों के अनुसार, सभी गाड़ियों के पास अपडेटेड प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसा न होने पर ई-चालान काटा जा सकता है। चालान का भुगतान करने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा। यानी चालान कटने के बाद अगला चालान 7 दिन बाद ही कटेगा।पहले पीयूसी अपडेट न होने पर एक बार ई-चालान कटने के बाद कभी भी दोबारा चालान कट सकता था। लेकिन अब परिवहन विभाग के इस नए फैसले के बाद, पहली बार चालान कटने के 7 दिन बाद ही दूसरा चालान कटेगा।
परिवहन सचिव ने सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों से अपील की है कि ‘वे समय पर अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पॉल्युशन सर्टिफिकेट) अद्यतन करा लें।’
किस गाड़ी का कितना चालान लगेगा:-
-दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर): पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये
-तिपहिया वाहन (ऑटो, रिक्शा): पहली बार 1500 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये
-हल्के मोटरयान (कार, जीप): पहली बार 2000 रुपये और दूसरी बार 3000 रुपये
-मध्यम मोटरयान: पहली बार 3000 रुपये और दूसरी बार 4000 रुपये
-भारी मोटरयान: पहली बार 5000 रुपये और दूसरी बार 10000 रुपये
-अन्य वाहन: पहली बार 1500 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये












