चंपारण की खबर::
-जानलेवा हमला मामले में एक को मिली आजीवन कारावास की सजा
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने भूमि विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व विभिन्न धाराओं में अठारह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मेहसी थाना के घड़ियाली चक निवासी रामप्रवेश राम को हुई। वहीं मामले में नामजद दो अन्य अभियुक्त हरेंद्र राम व आनंद मोहन को न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

मामले में जख्मी सोनू कुमार ने मेहसी थाना कांड संख्या 186/2012 दर्ज कराते हुए तीन को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि सड़क पर मिट्टी गिराने को लेकर हुई विवाद में नामजद लोग उसके पिता वीरेंद्र राम को में टांगी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए। मैं बचाने गया तो मुझे भी नामजद लोग मारकर घायल कर दिए। वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 324,325, 307भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।












