चंपारण की खबर::
-पहाड़पुर के चर्चित पूर्व सैनिक हत्या कांड में दो को उम्र कैद
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या मामले में नामजद दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा एवम दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। सजा पहाड़पुर थाना के रुस्तम मियां एवम मोहन मियां को हुई। मामले में स्थानीय निवासी ललन राय ने हरसिद्धि थाना कांड संख्या-238/2002 दर्ज कराते हुए अहमद मियां सहित तीन नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 26 दिसंबर 2002 की संध्या वह अपने बड़े भाई उपेंद्र राय उर्फ भिखारी सिंह के साथ मझौलिया चीनी मील से ट्रक से ईख गिराकर गुड्डू पुर ईख क्रय केंद्र आ रहे थे। बीच रास्ते में वे लोग गाड़ी खड़ी कर चाय पीने लगे। इसी बीच नामजद लोग दो मोटरसाइकिल से रेकी किए। जब वे लोग ट्रक लेकर गुड्डू पुर ईख क्रय केंद्र की ओर बढ़े तो नामजद लोग बाईक ओवर टेक कर आगे निकल गाए। मेरा भाई यह कहकर गाड़ी से उतर गया कि आप गाड़ी ईख क्रय केंद्र ले जाएं वे घर से खाना लेकर आ रहे हैं। मेरा भाई थोड़ी दूर गया ही होगा कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी तथा मेरा भाई चिल्ला रहा था। हम खलाशी के साथ वहां गए और टार्च की रोशनी में देखा कि नामजद लोग देशी पिस्टल से उसके भाई को गोली मार रहे है।

घटना स्थल पर ही उसके भाई की मौत हो गई। घटना का कारण पुरानी जमीन विवाद बताया गया। वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वहीं अभियुक्तों की ओर से कन्हैया प्रसाद सिंह ने अपनी दलीलें दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302 /34भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। वहीं पीड़ित परिजनों को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत् मुआवजा देने के लिए आदेश की प्रति जिलाधिकारी को भेजा गया है।












