-दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत रद्द
-1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश
नई दिल्ली। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को रद्द करते हुए अनंत सिंह की जमानत निरस्त कर दी है। साथ ही उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीवी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति और उनके आपराधिक इतिहास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।

जमानत देने के फैसले पर उठाए सवाल:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास पर उचित विचार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत के अनुसार, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार किए बिना जमानत देने का फैसला उचित नहीं था। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को मिली राहत समाप्त कर दी।
एक दिसंबर तक करना होगा आत्मसमर्पण:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह पहले से ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।












