चंपारण की खबर::
-पिता के हत्या मामले में पुत्र को मिली आजीवन कारावास
मोतीहारी / राजन द्विवेदी।
21वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने पारिवारिक विवाद को लेकर एक पुत्र द्वारा अपने पिता की गर्दन काटकर हत्या कारित करने मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ नही दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मेहसी थाना के ताजपुर बारा निवासी प्रमोद भगत को हुई। मामले में मृतक की पतोहु सह सुभाष भगत की पत्नी पूजा देवी ने मेहसी थाना कांड संख्या _260/2019 दर्ज कराते हुए कही थी कि 2 सितंबर 2019 की सुबह 8.30 बजे परिवारिक विवाद को लेकर ससुर रघुवंश भगत व भसूर प्रमोद भगत के बीच झगड़ा झंझट हो रहा था।

इसी बीच प्रमोद भगत घर से दाब लेकर आए और उसके ससुर के पैर एवम गर्दन पर चला दिए। जिससे उनका गर्दन कट गया और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सत्रवाद संख्या _727/2019 विचारण के दौरान लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने छह गवाहों को न्यायलय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने उभय पक्षों के बहस सुनने के बाद धारा 302भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।












