चंपारण की खबर;:
-चरस तस्करी मामले में एक को मिला 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा
मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।
14 वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एन डी पी एस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास w दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल संतपुर थाना के राजमंगल सहनी के पुत्र लखन सहनी को हुई। मामले में पुलिस ने रक्सौल थाना कांड संख्या 213/2016 दर्ज कराते हुए लखन सहनी को आरोपित किया था।

एनडीपीएस वाद संख्या: 62/2016 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक (N.C.B) निर्मल कुमार ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई कर नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए एनडीपीएस की धारा 20(b),23(c) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।












