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गर्ल्स हॉस्टल व लॉज के लिए सख्त नियम लागू, 24 घंटे महिला वार्डन और सीसीटीवी अनिवार्य – सम्राट चौधरी

-गर्ल्स हॉस्टल व लॉज के लिए सख्त नियम लागू, 24 घंटे महिला वार्डन और सीसीटीवी अनिवार्य – सम्राट चौधरी

पटना।दीपक कुमार तिवारी।

बिहार सरकार ने राज्यभर के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में रह रही छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ सुरक्षित माहौल में जीवन जीने का अधिकार है और सरकार इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं का शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होना समाज के विकास की बुनियाद है। इसलिए स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवासीय स्थलों पर उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए हैं।
नए निर्देशों के तहत अब सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक थाने में संबंधित हॉस्टलों का पूरा ब्योरा रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को सौंपी गई है।


उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हर हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेट, गलियारे, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी।
हॉस्टलों में पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई, मजबूत दरवाजे-ताले और खिड़कियों में लोहे की जाली लगाना भी आवश्यक होगा। आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आधार संख्या विजिटर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कमरों वाले हिस्से में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया गया है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और 112 नंबर की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे। छात्राओं को 112 इंडिया ऐप के सुरक्षा फीचर्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड संयुक्त रूप से हॉस्टलों की नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।