-मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शुरू किया बड़ा सत्यापन अभियान
-सभी मार्केटों में स्टॉल व दुकानों का रिकॉर्ड होगा अपडेट
मुजफ्फरपुर। शहर के विभिन्न मार्केटों में वर्षों से चल रहे स्टॉलों और दुकानों का नगर निगम के पास पुख़्ता व अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए नगर निगम ने लीज एग्रीमेंट, दुकानों के मालिकाना हक की जांच और रेहड़ी–पटरी वालों को वैध लाइसेंस जारी करने हेतु विशेष सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। निगम का कहना है कि यह कदम मार्केट सिस्टम को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
वैधीकरण और पारदर्शिता पर ज़ोर
सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में वैध स्टॉल व्यवस्था स्थापित करना, अव्यवस्था पर रोक लगाना और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। सत्यापन के बाद स्टॉलधारकों को ‘सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर’ मिलेगा, जिससे उन्हें अपने स्टॉल पर स्थायित्व और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्हें कई शहरी सेवाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।
नगर निगम के अनुसार इस कार्रवाई से—
सड़क पर अतिक्रमण नियंत्रण होगा
बकाया वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी
अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी
नियम उल्लंघन होने पर लाइसेंस रद्द करने की स्पष्ट व्यवस्था रहेगी
मार्केट की मॉनिटरिंग आसान होगी और नागरिकों को असुविधा नहीं होगी
दस्तावेज़ जमा नहीं करने पर होगी सख्ती
निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित तिथियों पर दस्तावेज़ जमा नहीं करने वाले स्टॉलधारकों की वैधता प्रभावित होगी, और जरूरत पड़ने पर स्टॉल निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जा सकती है। सभी आवेदन नगर भवन, मुजफ्फरपुर नगर निगम में ही स्वीकार किए जाएंगे। अधूरे दस्तावेज़ वाले आवेदन स्वतः अस्वीकृत माने जाएंगे।

मार्केटवार दस्तावेज़ जमा करने की तिथियाँ
निगम मार्केट (स्टेशन रोड): 05–06 दिसंबर 2025
जिला स्कूल मार्केट: 08–10 दिसंबर 2025
जुब्बा सहनी मार्केट: 11–13 दिसंबर 2025
पक्की सराय मार्केट: 15–16 दिसंबर 2025
बैंक रोड मार्केट: 17–19 दिसंबर 2025
सदर अस्पताल मार्केट: 20 एवं 22 दिसंबर 2025
लक्ष्मी चौक मार्केट: 23–24 दिसंबर 2025
धर्मशाला चौक मार्केट: 26 एवं 29 दिसंबर 2025
अन्य / छूटे स्टॉलधारक: 30–31 दिसंबर 2025
जमा करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज़
स्टॉल आवेदन पत्र एवं एकरारनामा/लीज की प्रति
आधार कार्ड, पैन कार्ड
बैंक विवरण/स्टेटमेंट (NPCI लिंकिंग सहित)
अद्यतन ट्रेड लाइसेंस
स्वयं-घोषणा पत्र
स्टॉल किराया/बकाया का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
ट्रांसफर/विरासत से संबंधित सहमति पत्र
मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप नंबर एवं ईमेल ID
उत्तराधिकार दस्तावेज़/शपथ पत्र/NOC (यदि लागू हो)
अधिकारियों ने दी अपील
नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा, “मार्केटों में सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्टॉल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अनिवार्य है। सभी स्टॉलधारक निर्धारित तिथियों में अपने दस्तावेज अवश्य जमा करें।”
महापौर निर्मला साहू ने इसे स्टॉलधारकों के हित में बताते हुए कहा, “यह अभियान आगे किसी भी कानूनी या प्रशासनिक समस्या से बचाने में मदद करेगा। समय-सीमा का पालन जरूरी है।”
उपमहापौर डॉ. मोनालिसा के अनुसार, “सत्यापन प्रक्रिया से मार्केट व्यवस्था मजबूत होगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा।”
मुजफ्फरपुर नगर निगम का यह कदम शहर की मार्केट प्रणाली को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।












