-बिहार में गाड़ियों के चालान में ‘चालाकी’ नहीं चलेगी
-जान लीजिए कैसे एचएचडी से ही लगेगा जुर्माना
ब्यूरो।पटना/नालन्दा।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटने के संबंध में यातायात विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। अब मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काटा जा सकता है। वाहन चालकों पर जुर्माना करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) जरूरी है। अब इसी डिवाइस की मदद से चालान काटा जाएगा। नियम के अनुसार, अवर निरीक्षक स्तर से नीचे के कर्मी चालान नहीं काट सकते हैं। हालांकि, यह नियम पहले से लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अब विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर बाद में उसे एचएचडी डिवाइस में अपलोड कर चालान काट रहे थे। इसमें धांधली के भी आरोप लग रहे थे। इसी वजह से यह नियम जारी किया गया है।

यातायात डीएसपी खुर्शीद आलम ने बताया कि नया आदेश मिला है। वरीय अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के तहत लगे कैमरे से ली गई तस्वीर के आधार पर यहां चालान काटा जा रहा है। शहर में एचएचडी से फोटो खींचने की आवश्यकता कम है। नए नियम के संबंध में वरीय अधिकारियों के निर्देश पर काम किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इसी डिवाइस से चालान काटा जा रहा है। सभी थानों को यह डिवाइस दी गई है। नए नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
यह एक मशीन है। इसके माध्यम से पुलिस पदाधिकारी यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों का ऑन स्पॉट फोटो लेकर चालान में डेट, टाइम दर्ज कर दिया जाता है। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। इस डिवाइस की मदद से लोग ऑनलाइन पेमेंट एप, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। गाड़ियों का सारा लेखा-जोखा इसमें रहेगा।











