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लालू यादव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बढ़ी मुश्किल

-लालू यादव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बढ़ी मुश्किल

 

बता दें कि लालू यादव इस मामले में अभी जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य रेलवे अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

आरोप पत्र में लालू परिवार के सदस्यों का नाम
मामले की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बीती 3 जुलाई को लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इससे पहले गुरुवार (21 सितंबर) को दिल्ली की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव (Lalu Yadav) से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land For Job Scam) में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को बताया था कि महीप कपूर, मनोज पांडे और पीएल बनकर के संबंध में यह मंजूरी सक्षम अधिकारियों से ली गई है।

इसके बाद कोर्ट ने इससे जुड़े दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेकर आरोप पत्र को लेकर कोई फैसला लेने तक मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया था।

दूसरे आरोप पत्र में जोड़ा था तेजस्वी का नाम
बता दें कि कथित घोटाले के मामले में जांच एजेंसी की ओर से दाखिल किए गए पहले आरोप पत्र में बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का नाम नहीं था।

सीबीआई ने अपने दूसरे आरोप पत्र में तेजस्वी का नाम जोड़ा था। इस तरह एजेंसी ने अब तक लालू परिवार समेत कुल 14 लोगों के नामों का आरोप पत्र में उल्लेख किया है।