-मुजफ्फरपुर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत: ट्रैफिक चालान में भारी राहत, ऑन-द-स्पॉट निपटारा का मौका
मुजफ्फरपुर। 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार आम लोगों, खासकर वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। शहर के सिकंदरपुर स्टेडियम में लगाए जाने वाले विशेष स्टॉल पर ट्रैफिक चालानों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा, जिससे वर्षों से लंबित मामलों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने जिलावासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करेगी, बल्कि आम जनता को भी त्वरित राहत प्रदान करेगी।
इस विशेष अभियान के तहत “एकमुश्त यातायात चालान निपटारा योजना 2026” लागू की गई है। इसके अंतर्गत 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) के अनुसार, यह कदम लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं से राहत देने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

धारा 179, 180, 181, 183, 184A, 184B, 184E और 190(2) से जुड़े मामलों में छूट का लाभ मिलेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, बीमा के बिना वाहन चलाना जैसे मामलों में जुर्माने में कमी की गई है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ होगा।
हालांकि, शराब पीकर वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे गंभीर मामलों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। इन मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर समय पर स्टॉल पर पहुंचें और यूपीआई या नकद भुगतान के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करें।
यह लोक अदालत न केवल आर्थिक राहत का माध्यम है, बल्कि कानून और आम जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।












