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शादी का झांसा दे किशोरी के साथ यौन शोषण मामले में युवक को दस वर्षों का सश्रम करावास

चंपारण की खबर::

-शादी का झांसा दे किशोरी के साथ यौन शोषण मामले में युवक को दस वर्षों का सश्रम करावास

मोतिहारी / राजन द्विवेदी।

षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ यौन शोषण करने मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम करावास व दस हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर पंद्रह दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपए देने का आदेश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक करवाई करने का निर्देश दिए।

सजा छतौनी थाना के खोदानगर निवासी समशेर अंसारी उर्फ बबलू को हुई। मामले में पीड़िता की मां ने 19फरवरी 2019 को छतौनी थाना कांड संख्या -54/2021दर्ज कराते हुए शमशेर अंसारी उर्फ बबलू को नामजद की थी। जिसमें कही थी कि नामजद अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। पॉक्सो वाद संख्या-63/2021विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण उपरांत नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 4(i) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।