चंपारण की खबर::
-शराब बरामदगी मामले में दो को पांच-पांच वर्षों की सश्रम कारावास
मोतीहारी / राजन द्विवेदी।
मद्य निषेध के प्रथम अनन्य विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने शराब बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्षों की सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा तुरकौलिया थाना के शंकर सरैया बैरिया निवासी परमानंद कुमार व पीपरिया निवासी प्रमोद महतो को हुई। मामले में चकिया थाना कांड संख्या- 122/2017 दर्ज हुआ था। जिसमें कहा गया था कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सुचना के आधार पर 9 मई 2017 को चकिया के पास तुरकौलिया, चकिया व छतौनी थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक स्कार्पियो को रोकवाया।

तलाशी के दौरान गाड़ी से दो कार्टून में 750 एमएल का 24बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया । साथ ही कारोबारी परमानंद कुमार व वाहन के चालक प्रमोद महतो पकड़ा गया। वाद संख्या 1021/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वादविचारण के बाद मद्य निषेध अधिनियम 2018 की धारा 30(a) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।












