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मीनापुर छात्रा अपहरण मामला: शिक्षक कुश कुमार POCSO कोर्ट से दोषी करार, 3 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

-मीनापुर छात्रा अपहरण मामला: शिक्षक कुश कुमार POCSO कोर्ट से दोषी करार, 3 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर। मीनापुर की एक छात्रा के अपहरण मामले में विशेष POCSO एक्ट कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने आरोपी शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया है। अब मामले में सजा के बिंदु पर 3 अगस्त को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अदालत में पांच गवाहों की गवाही कराई, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 15 जून 2026 को मीनापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री को कोचिंग पढ़ाने आने वाला शिक्षक कुश कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिक्षक का परिवार से पहले से परिचय था और वह नियमित रूप से छात्रा को पढ़ाने आता था।


प्राथमिकी में बताया गया कि 12 जून को पीड़िता के माता-पिता अस्पताल गए थे। अगले दिन घर लौटने पर उनकी पुत्री घर पर नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि शिक्षक कुश कुमार चार अन्य लोगों के साथ मिलकर छात्रा को अपने साथ ले गया है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 16 जून को मानिकपुर क्षेत्र से छात्रा को बरामद कर सुरक्षित अभिरक्षा में लिया। इसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दिल्ली लेकर गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 30 जून 2026 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को पेश किया, जिनकी गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष POCSO कोर्ट ने शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया।
अब इस मामले में 3 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत दोषी शिक्षक को दी जाने वाली सजा पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।