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पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड: कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 6 आरोपियों को किया बरी

-पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड: कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 6 आरोपियों को किया बरी

मुजफ्फरपुर, 6 अगस्त। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की हत्या के मामले में पहले सेशन ट्रायल का बहुप्रतीक्षित फैसला गुरुवार को आ गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मामले के सभी छह आरोपियों—श्याम नंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, नवीन कुमार, सुजीत कुमार और कुमार रंजय ओंकार—को बरी कर दिया।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष और पुलिस की जांच पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ऐसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किए जा सकें। पर्याप्त एवं पुख्ता प्रमाण नहीं होने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।


यह मामला 23 सितंबर 2018 का है, जब चंदवारा नवाब रोड के पास अपराधियों ने पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई थी और मामले ने राज्यभर का ध्यान अपनी ओर खींचा था।
जांच के दौरान इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की पहले ही हत्या हो चुकी है। अब पहले सेशन ट्रायल में छह आरोपियों के बरी होने के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और शेष पहलुओं पर निगाहें टिकी हुई हैं। अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर पुलिस जांच और अभियोजन की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।