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छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में सोशल मीडिया पर अस्थायी रोक

-छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में सोशल मीडिया पर अस्थायी रोक

-26 जुलाई सुबह तक लागू रहेगा आदेश

मुजफ्फरपुर। छात्र आंदोलन और संभावित उपद्रव की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के कुछ क्षेत्रों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक यह रोक मुजफ्फरपुर पुलिस सब-डिवीजन टाउन-1 और टाउन-2 क्षेत्रों में लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।


आदेश के तहत फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित करीब 24 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक रहेगी। इसके अलावा कुछ ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं भी इस प्रतिबंध के दायरे में होंगी। यह आदेश Telecommunications Act, 2023 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंकिंग, रेलवे, अस्पतालों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए इंटरनेट सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी। सरकारी इंटरनेट नेटवर्क और आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं भी पूर्ववत संचालित होती रहेंगी।
गृह विभाग ने आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारियों को सौंपी है। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
छात्र आंदोलन के बीच सोशल मीडिया सेवाओं पर लगाए गए इस अस्थायी प्रतिबंध को प्रशासन अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर रोक लगाने के लिए एहतियाती कदम बता रहा है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।