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इंटर की छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो दोषी करार, 13 अगस्त को होगी सजा पर सुनवाई

-इंटर की छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो दोषी करार, 13 अगस्त को होगी सजा पर सुनवाई

मुजफ्फरपुर: गायघाट थाना क्षेत्र की एक इंटरमीडिएट छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के चर्चित मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट (संख्या-1) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया है। अब अदालत 13 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अदालत में छह गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए कोर्ट ने वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के मनौरा निवासी बिट्टू कुमार और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां निवासी रोहित कुमार को दोषी ठहराया।


मामले के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 1 नवंबर 2023 को गायघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी 30 अक्टूबर 2023 को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
जांच के दौरान जारंग चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से खुलासा हुआ कि छात्रा का अपहरण किया गया था। बरामद होने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित रोहित उसे सरैयागंज स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। वहीं, दूसरे आरोपित बिट्टू कुमार ने उसे भगवानपुर इलाके में करीब ढाई महीने तक बंधक बनाकर रखा।
सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। अब 13 अगस्त को विशेष पॉक्सो कोर्ट दोनों दोषियों की सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी।