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औराई के 9 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, 24 घंटे में मांगे गए दस्तावेज

-औराई के 9 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, 24 घंटे में मांगे गए दस्तावेज

मुजफ्फरपुर। जिले के औराई क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने क्षेत्र के नौ निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में आवश्यक कागजात जमा नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम-2013 तथा संशोधित नियमावली-2025 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, हाल ही में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) औराई के नेतृत्व में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई तथा स्थानीय थानाध्यक्ष की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कई संस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं आवश्यक नियमों का पालन करते नहीं पाए गए।

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित संस्थानों से पंजीकरण, चिकित्सकीय संसाधन, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है। विभाग का उद्देश्य निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मानकों के अनुरूप चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।