चंपारण की खबर::
-किशोरी के साथ छेडखानी मामले में नामजद अभियुक्त को चार वर्षो का सश्रम कारावास
मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी मामले में उसके रिस्ते के चाचा को दोषी पाते हुए चार वर्षो का सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाये। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अर्थदंड वसुल पाये जाने पर उदग्रहित राशि पीडि़ता को देय होगी। सजा केसरिया थाना के खिजिरपुरा निवासी ओम नारायण शर्मा को हुई। मामले में पीडिता की मां ने केसरिया थाना कांड़ संख्या. 250ध् 2021 दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कही थी कि 26 जुलाई 2021 की संध्या उसकी पुत्री खेल रही थी।

उसी दौरान वह अचानक गायब हो गई। रात्रि करीब 11 बजे बहुत खोजबीन करने के बाद वह मिली। पुछताछ में उसने बताई कि चाचा ओमनारायण शर्मा उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर कुशहर कुड़िया गाछी के तरफ रोड़ पर ले गये तथा उसके साथ गंदे नियत से छेड़छाड़ करने लगे। किसी तरह भाग कर वे बगल के घर में चली गई। जहां घर वाले ने उसके परिजन को सूचना की। तब उसके परिजन आकर उसे ले आये। पाॅक्सो वाद विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश कुमार शिवशंकर सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारण के बाद नामजद अभियुक्त को धारा-354ए, 354 बी भादवि व धारा-8 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाये। वहीं पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए 40000 रूपये मुआवजा राशि अनुसंशित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए न्यायालीय आदेश जिला अपराध से पीड़ित प्रतिकर समिति मोतिहारी को सूचनार्थ भेजा गया।
















