-11 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में दोषी कुंदन को 20 वर्ष का कठोर कारावास
मुजफ्फरपुर। जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश नूर सुल्ताना की अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पुराने चर्चित अपहरण मामले में सख्त फैसला सुनाया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र से 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी कुंदन कुमार, निवासी कल्याणपुर हरौना, को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में पीड़िता के पिता ने 24 मार्च 2023 को मोतीपुर थाने में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, कुंदन कुमार ने अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ मिलकर 11 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अगवा किया था। मामले में कुंदन समेत कुल आठ लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था। अन्य आरोपितों पर किशोरी को छिपाने और अपहरण की साजिश में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अधिवक्ता मिकी ने भी अभियोजन पक्ष की ओर से सहयोग किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कुंदन कुमार को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों से जुड़े अपराधों में सख्त कानूनी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।












