Advertisement

रेलवे के नए नियम लागू: बिना टिकट यात्रा पर ₹500, महिला कोच में सफर करने पर ₹2500 जुर्माना

-रेलवे के नए नियम लागू: बिना टिकट यात्रा पर ₹500, महिला कोच में सफर करने पर ₹2500 जुर्माना

नई दिल्ली। रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में अनुशासन, स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद पूरे देश में ‘जन विश्वास अधिनियमों का संशोधन अधिनियम-2026’ लागू कर दिया गया है। इसके तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई महत्वपूर्ण धाराओं में संशोधन कर नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट, गलत टिकट या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट के सहारे यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। वहीं पुरुष यात्रियों के महिला कोच में यात्रा करते पाए जाने पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।


रेलवे ने स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाने तथा हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई है। ट्रेन या स्टेशन परिसर में थूकने, गंदगी फैलाने, शराब पीकर उपद्रव करने अथवा गाली-गलौज करते पकड़े जाने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा ऐसी हरकत करते पाए जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी जाएगी और संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है।
सुरक्षा से जुड़े मामलों में रेलवे ने सबसे कठोर प्रावधान किए हैं। आरपीएफ और टिकट जांच दलों को निर्देश दिया गया है कि ट्रेन या स्टेशन पर पटाखे, तेजाब, गैस सिलेंडर समेत किसी भी प्रकार का ज्वलनशील या खतरनाक सामान ले जाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाए।
इसके अलावा ट्रेनों में धूम्रपान करने, बिना अनुमति खाद्य सामग्री या अन्य सामान बेचने वाले अवैध वेंडरों तथा भीख मांगने वालों पर 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वच्छता बनाए रखना और रेलवे परिसरों में अनुशासन कायम करना है। इसके लिए देशभर में विशेष जांच अभियान भी चलाए जाएंगे।