चंपारण की खबर::
-निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई: श्रम अधीक्षक
– जनता दरबार में पांच मामलों का निष्पादन किया
मोतिहारी / राजन द्विवेदी।
जिला श्रम विभाग के तत्वावधान में शनीवारिय जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला श्रम अधीक्षक सत्यं प्रकाश ने करते हुए श्रम अधिनियम से जुड़े पांच मामलों का निष्पादन किया। जबकि आठ मामले की सुनवाई हुई। साथ ही नियोजक से श्रमिकों का हक ₹63,000/- दिलाया गया और श्रमिक प्रसन्न होकर अपने घर गए। इस जनता दरबार में 02 नए आवेदन प्राप्त हुए। उक्त 02 आवेदन देने वाले श्रमिकों को श्रम अधीक्षक ने अश्वासन दिया कि एक माह के अंदर आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आपकी हक दिलाई जाएगी।

श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने सभी श्रमिकों से अनुरोध किया कि अगर किसी भी श्रमिक का बकाया राशि है तो वह श्रम अधीक्षक कार्यालय, पूर्वी चंपारण में आवेदन करें। साथ ही श्रम अधीक्षक ने यह स्पष्ट किया कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम भुगतान किया जाता है तो उसकी भी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि उनकी न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान की गई राशि एवं उनके बकाए की राशि दिलाई जा सके। जो भी नियोजन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके ऊपर श्रम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।













