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दोहरा हत्याकांड में चारों आरोपित दोषी करार, 6 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई

-दोहरा हत्याकांड में चारों आरोपित दोषी करार, 6 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई

मुजफ्फरपुर। चर्चित रोहित कुमार और उसकी मां जानकी देवी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने चारों नामजद आरोपितों को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम कुमारी ज्योत्सना की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विनोद साह, उसकी पत्नी हेमलता कुमारी, दशरथ साह और अमर कुमार को दोषी माना। अदालत अब 6 अक्टूबर को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार वर्मा ने मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। घटना से जुड़े वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत के समक्ष पेश किए गए। विचारण के दौरान अधिवक्ता आशीष कुमार त्रिवेदी ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया। सदर थाना पुलिस के अनुसंधानकर्ता ने मामले की जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।


मामले को लेकर पताही हरि निवासी कृष्णा देवी ने 6 फरवरी 2024 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 4 फरवरी 2024 की शाम करीब छह बजे कृष्णा देवी अपनी गोतनी जानकी देवी और अन्य लोगों के साथ घर के बाहर बैठी थीं। इसी दौरान आरोपित हथियार लेकर वहां पहुंचे।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि हेमलता कुमारी के उकसाने पर उसके पति विनोद साह ने पिस्टल निकालकर अमर कुमार को सौंप दी। इसके बाद अमर कुमार ने रोहित कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दशरथ साह के ललकारने पर हमलावरों ने जानकी देवी को भी गोली मार दी। गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है। अब 6 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई के बाद अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।