-जनगणना कार्य में कर्तव्यहीनता के आरोप में 30 पदाधिकारी व कर्मियों को अर्थदण्ड : जिलाधिकारी
मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
जनगणना 2027 का कार्य प्रगति पर है, इसको लेकर निदेशालय स्तर से विभिन्न प्रकार के विभागीय पत्र समय-समय पर जारी किए गए हैं। जिसका अनुपालन सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को करना पड़ता है। इस क्रम में प्रधान सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी जनगणना ,पटना सीके अनिल द्वारा जिले के अंतर्गत कार्यरत्त 30 पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम ,1948 की धारा -11 के तहत शास्ति अधिरोपित किया गया है। जिसकी जानकारी विज्ञप्ति संख्या -001744 (राजस्व) 2026 -27 ,दिनांक 23/04/ 2026 के माध्यम से दी गई है। बता दें कि जिले में जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व गणना बीते 17 अप्रैल 26 से 01 मई 26 के बीच एवं प्रथम चरण अंतर्गत 02 मई से 31 मई 2026 तक आवास सूचीकरण का कार्य निर्धारित किया गया है।

जिलांतर्गत इस कार्य में सहयोग नहीं करने या समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर इसे कार्य में बाधा मानते हुए कर्तव्य हीनता के आरोप में 30 पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध एक हजार रुपये अर्थदण्ड (शास्ति) अधिरोपित करने का आदेश पूर्वी चंपारण के जिला दंडाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी ने दिया है। इस बात कि जानकारी नोडल पदाधिकारी जनगणना कोषांग सह जिला सांख्यकी पदाधिकारी अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि उक्त पत्रावलोक में जिले के चिन्हित पदाधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध एक हजार रुपये का अर्थदण्ड( शास्ति) अधिरोपित कर उच्चधिकारी को प्रतिवेदित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही जनगणना कार्य 2027 से जुड़े सभी पदाधिकारियों व कर्मियों से निदेशालय के निर्देशानुरूप बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया है।












