-मुजफ्फरपुर में ऑफलाइन रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने का निर्देश
मुजफ्फरपुर। बिहार में ऐसे वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिनके वाहनों का निबंधन रिकॉर्ड अभी तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य परिवहन आयुक्त की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर ऐसे सभी वाहनों के पुराने ऑफलाइन रिकॉर्ड को ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया गया है। वाहन मालिकों को यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।
बताया गया है कि राज्य में जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑफलाइन है और कंप्यूटर सिस्टम में उनका रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता, उनके मालिक निर्धारित एसओपी के तहत बैकलॉग रिकॉर्ड की ऑनलाइन इंट्री करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा तक रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं कराने पर 31 दिसंबर के बाद ऐसे वाहन को अमान्य घोषित किया जा सकता है। इससे वाहन मालिकों को चालान, वाहन ट्रांसफर समेत अन्य परिवहन संबंधी प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।
वाहन का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने के लिए मालिक को जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय (DTO) में आवेदन करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पुराने ऑफलाइन रिकॉर्ड की बैकलॉग इंट्री कर उसे ऑनलाइन किया जाएगा। डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने भी ऐसे वाहन मालिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, जिनके वाहनों का रिकॉर्ड अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

बैकलॉग रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने के लिए वाहन मालिक को फॉर्म-21 और फॉर्म-22, सेल/रिटेल इनवॉइस, प्रथम बीमा, निबंधन प्रमाण-पत्र यानी फॉर्म-23 और वाहन स्वामी का पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा सकेगा।
यदि किसी वाहन मालिक के पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके लिए भी विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसे वाहन मालिक राज्य स्तर से विशेष अनुमति और आवश्यक कार्रवाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘सेल्फ आरसी बैकलॉग प्रोसेस’ विकल्प का चयन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान वाहन मालिक को अपनी ऑफलाइन ऑनरबुक और आधार कार्ड अपलोड करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वाहन सत्यापन के लिए आवेदक को स्वयं ऑनलाइन तारीख का चयन करना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद आवेदन का प्रिंटआउट और शपथ पत्र लेकर निर्धारित तारीख एवं स्थल पर वाहन के साथ सत्यापन के लिए पहुंचना होगा।
वाहन मालिक यह प्रक्रिया स्वयं ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर साइबर कैफे की मदद भी ली जा सकती है। परिवहन विभाग ने सभी संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और 31 दिसंबर 2026 से पहले अपने ऑफलाइन वाहन रिकॉर्ड को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन करा लें।












