-बेनीबाद यौन उत्पीड़न कांड में फैसला, उदय दास को 20 साल की सजा
दीपक कुमार/गायघाट/मुजफ्फरपुर। बेनीबाद थाना क्षेत्र से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त उदय दास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना और सजा सुनाई।
फैसले के बाद बेनीबाद थाना क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चा रही। न्यायालय के इस निर्णय को पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि हुई।












