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पारू हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, तलवार से युवक की हत्या मामले में अदालत का फैसला

-पारू हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, तलवार से युवक की हत्या मामले में अदालत का फैसला

मुजफ्फरपुर। करीब तीन वर्ष पहले पारू थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 20 वर्षीय मंतोष कुमार की तलवार से गोदकर की गई हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-5 के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने पारू के छपड़ा आस निवासी रामबाबू राय उर्फ रामबाबु कुमार और प्रकाश राय उर्फ प्रकाश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 85-85 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण राय ने अदालत में नौ गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। इस दौरान अधिवक्ता शिल्पी कुमारी और आशीष त्रिवेदी ने भी अभियोजन का सहयोग किया। मामले के अनुसंधानकर्ता ने जांच पूरी करने के बाद 13 अक्टूबर 2023 को दोनों मुख्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।


मामले के अनुसार, 25 जुलाई 2023 को मृतक मंतोष कुमार के पिता ने पारू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि खेत में पानी पटाकर शाम करीब सात बजे घर लौटने के दौरान पहले से घात लगाए आरोपितों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। सभी के हाथों में तलवार, लाठी और डंडे थे। आरोप है कि रामबाबू राय ने तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पिता की चीख-पुकार सुनकर उनका पुत्र मंतोष कुमार और भाई रामचंद्र राय बीच-बचाव के लिए पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों पर भी हमला कर दिया। इसी दौरान मंतोष कुमार को पकड़कर उसके सीने के नीचे तलवार घोंप दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, रामचंद्र राय भी तलवार और लाठी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।