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किशोरी से छेड़खानी मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

-किशोरी से छेड़खानी मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

मुजफ्फरपुर। बरियारपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी सुनील कुमार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी सुनील कुमार को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, मामले में सह-आरोपी उसके भाई संजीत कुमार को अदालत ने डांट-फटकार लगाकर रिहा करने का आदेश दिया है।

न्यायालय के फैसले के बाद दोषी सुनील कुमार को निर्धारित सजा भुगतनी होगी। मामले में अदालत के निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।