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सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पर सख्ती, हटाने का अधिकार अब साइबर यूनिट को

-सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पर सख्ती, हटाने का अधिकार अब साइबर यूनिट को

पटना। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग (विशेष शाखा) की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध, आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट (CCSU), बिहार के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) को दिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि Information Technology Act, 2000 की धारा 79(3)(b) तथा Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (संशोधन 2025) के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है।

अब यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पाई जाती है, तो CCSU के DIG संबंधित प्लेटफॉर्म को टेकडाउन नोटिस जारी करेंगे और उस सामग्री को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई की जानकारी बिहार सरकार के आईटी विभाग के सचिव को दी जाएगी। इस मामले में आईटी विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो पूरे मामले की निगरानी करेंगे।
गौरतलब है कि इस संबंध में पहले जारी अधिसूचना संख्या 3095, दिनांक 10 अप्रैल 2024 को अब रद्द कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर गलत, भ्रामक और अवैध कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।