Advertisement

31 मार्च तक OTS योजना का लाभ लें करदाता, बकाया संपत्ति कर पर ब्याज-दंड में छूट

-31 मार्च तक OTS योजना का लाभ लें करदाता, बकाया संपत्ति कर पर ब्याज-दंड में छूट

वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले होल्डिंग टैक्स वसूली तेज, 41% कर संग्रह; बकाया सरकारी भवनों को भेजा जाएगा नोटिस

मुजफ्फरपुर। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति को देखते हुए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बकाया होल्डिंग टैक्स एवं अन्य करों की वसूली तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को नगर निगम कार्यालय में मेयर निर्मला साहू एवं नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (OTS) योजना की जानकारी दी और करदाताओं से 31 मार्च 2026 तक योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा करने की अपील की।

मेयर निर्मला साहू ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से OTS योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान पर ब्याज एवं दंड (शास्ति) में छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे 31 मार्च से पहले इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा करें, ताकि नगर निगम को शहर में विकास कार्यों को और गति देने में सहयोग मिल सके।

नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक संपत्ति कर का लगभग 41 प्रतिशत संग्रह किया जा चुका है, जबकि अनुमानित होल्डिंग राशि का करीब 47 प्रतिशत वसूला जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी भवनों का संपत्ति कर लंबित है, उन्हें भी शीघ्र नोटिस भेजा जाएगा, ताकि सभी बकाया कर की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

*नगर आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए नगर निगम द्वारा 31 मार्च 2026 तक विशेष कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में होल्डिंग टैक्स एवं अन्य करों की वसूली रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में भी जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सभी कर संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने आवंटित वार्ड क्षेत्रों में घरों, प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक संस्थानों से बकाया होल्डिंग टैक्स एवं अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाएं। साथ ही टैक्स दारोगाओं को वसूली कार्य की नियमित निगरानी करने तथा प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।

नगर आयुक्त ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा कर भुगतान की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। करदाता MyMMC.org वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन, नगर निगम काउंटर पर या संबंधित वार्ड तहसीलदार के माध्यम से अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अंचल कार्यालयों में प्रत्येक शनिवार विशेष शिविर लगाकर भी कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

*उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर की 100 प्रतिशत वसूली ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित करना है, जिससे कर भुगतान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुविधाजनक बन सके।*

साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी और कर्मी सक्रियता से कार्य करें। आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।