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12 सितंबर को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

-12 सितंबर को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

मुजफ्फरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें संधि-योग्य लघु आपराधिक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना दावा, सिविल सूट, माप-तौल, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली तथा नीलाम-पत्र वाद सहित अन्य मामले शामिल हैं।

लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि किसी मामले में पहले ही कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है तो नियमानुसार उसकी राशि वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत में विवादों का सरल एवं शीघ्र निपटारा किया जाता है। आपसी समझौते के आधार पर पारित आदेश अंतिम होता है और उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता।

जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

जो वादकारी अपने लंबित मुकदमे का निपटारा दूसरे पक्ष के साथ आपसी समझौते के माध्यम से लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे 11 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं। ऐसे मामलों का निस्तारण 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जिले के सभी वादकारियों से अपील की है कि वे अपने मुकदमों का समझौते के आधार पर निपटारा कराने के इस अवसर का लाभ उठाएं।